रेलवे कर्मचारी एवं उनके पात्र परिवार सदस्य विशेषाधिकार पास (PP) एवं विशेषाधिकार टिकट आदेश (PTO) के माध्यम से निःशुल्क या रियायती यात्रा के हकदार हैं, जो रेल सेवक (पास) नियमों द्वारा शासित है। यह लेख सामान्य पास श्रेणियों एवं पात्रता ढांचे को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
पास के प्रकार
- विशेषाधिकार पास (PP) — निःशुल्क यात्रा, प्रति कैलेंडर वर्ष एक निर्दिष्ट संख्या में जारी, यात्रा वर्ग वेतन स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध।
- विशेषाधिकार टिकट आदेश (PTO) — निःशुल्क यात्रा के बजाय रियायती दर पर टिकट खरीद की अनुमति देता है; सामान्यतः PP के अतिरिक्त उपलब्ध।
- सेवानिवृत्ति-पश्चात मानार्थ पास (PRCP) — न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी, सेवानिवृत्ति के बाद भी सीमित निःशुल्क-यात्रा विशेषाधिकार जारी रखता है।
- ड्यूटी पास / ड्यूटी कार्ड — केवल आधिकारिक कार्य पर यात्रा हेतु जारी, व्यक्तिगत यात्रा हेतु विशेषाधिकार पास से भिन्न।
पात्र परिवार सदस्य
- पति/पत्नी, आश्रित बच्चे (एक निर्दिष्ट आयु तक, आय/वैवाहिक-स्थिति शर्तों के अधीन), एवं आश्रित माता-पिता सामान्यतः किसी कर्मचारी के पारिवारिक पास हकदारी के तहत शामिल हैं।
- पास पर यात्रा वर्ग हकदारी कर्मचारी के वेतन स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध है, संरचना में यात्रा भत्ता हकदारी के समान।
आवेदन प्रक्रिया
पास सामान्यतः कर्मचारी की स्थापना/कार्मिक शाखा के माध्यम से आवेदित एवं जारी किए जाते हैं, अब प्रायः HRMS से जुड़े एक डिजिटल पास-प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से।
सामग्री स्थिति
यह लेख प्लेटफ़ॉर्म स्केलेटन हेतु नमूना सामग्री है। प्रति वर्ष सटीक पास संख्या, वेतन स्तर अनुसार वर्ग हकदारी, एवं PRCP अर्हकारी सेवा वर्ष विशिष्ट नियम प्रावधानों द्वारा शासित हैं जो समय-समय पर संशोधित होते हैं — इन पर भरोसा करने से पूर्व नवीनतम रेल सेवक (पास) नियमों के विरुद्ध वर्तमान आंकड़े सत्यापित करें।