1 फ़रवरी 1949 को या उसके बाद नियुक्त रेल कर्मचारी रेलवे सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम, 1949 से नियंत्रित होते हैं। इस अध्याय में इन नियमों के सभी प्रकार के अवकाश, इनसे बाहर के अवकाश (आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक अवकाश) और स्थानांतरण पर कार्यग्रहण समय शामिल हैं।
सामान्य सिद्धांत
- अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं माँगा जा सकता। सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश अस्वीकार या रद्द कर सकता है।
- स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी माँगे गए अवकाश का प्रकार नहीं बदल सकता, जब तक कर्मचारी लिखित अनुरोध न करे।
- अवकाश पर रहते हुए कर्मचारी कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता।
- किसी भी प्रकार का अवकाश लगातार 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता, जब तक राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में अन्यथा निर्णय न लें।
- जिस कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी ने बर्खास्त, सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया हो, उसे अवकाश नहीं दिया जा सकता।
औसत वेतन पर अवकाश (एलएपी)
| बिंदु | नियम |
|---|---|
| पात्रता | प्रति कैलेंडर वर्ष 30 दिन, स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों के लिए |
| जमा कैसे होता है | अग्रिम रूप से, 1 जनवरी को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन |
| अधिकतम संचय | 300 दिन |
| नियुक्ति या सेवा छोड़ने वाले छमाही में जमा | प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2½ दिन (आधा माह या अधिक को एक माह गिना जाता है) |
| असाधारण अवकाश या डाइज़-नॉन पर कटौती | अगली जमा उस अवधि के 1/10 से घटती है, अधिकतम 15 दिन |
| एक बार में अधिकतम | 180 दिन, अवधि के बीच की छुट्टियों और विश्राम दिवसों सहित |
| आधे दिन का एलएपी | केवल कारखाना कर्मचारियों के लिए, वर्ष में अधिकतम 6 अवसर |
- सेवा के दौरान: पास या पीटीओ लेते समय अधिकतम 10 दिन का एलएपी नकद कराया जा सकता है, बशर्ते उसके बाद कम से कम 30 दिन का एलएपी शेष रहे।
- सेवा के दौरान नकदीकरण पूरे सेवाकाल में 60 दिन तक सीमित है, और लगातार दो नकदीकरण के बीच 2 वर्ष के एक ब्लॉक का अंतर चाहिए।
- नकद राशि = (वेतन ÷ 30) × दिनों की संख्या, पास/पीटीओ लेने की तारीख के वेतन के आधार पर।
- सेवानिवृत्ति पर: एलएपी और एलएचएपी मिलाकर कुल 300 दिन तक नकद कराए जा सकते हैं।
- त्यागपत्र पर: जमा एलएपी के आधे का नकद मूल्य, अधिकतम 150 दिन।
- दंड के रूप में सेवा से हटाने, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर देय नहीं (अनिवार्य सेवानिवृत्ति में पेंशन में कटौती न होने पर देय)।
अर्ध औसत वेतन पर अवकाश (एलएचएपी) और परिवर्तित अवकाश
- एलएचएपी: सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन, अग्रिम रूप से 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन जमा।
- नियुक्ति या सेवानिवृत्ति वाले छमाही में एलएचएपी प्रति पूर्ण माह 5/3 दिन की दर से जमा होता है।
- असाधारण अवकाश या डाइज़-नॉन अगली एलएचएपी जमा को उस अवधि के 1/18 से घटाता है, अधिकतम 10 दिन।
- एलएचएपी के संचय की कोई सीमा नहीं है और यह चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी कार्य के लिए लिया जा सकता है।
- परिवर्तित अवकाश: एलएचएपी को आधे दिनों के पूर्ण वेतन अवकाश में बदलना, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर। परिवर्तित अवकाश के दोगुने दिन एलएचएपी खाते से घटाए जाते हैं।
- पूरे सेवाकाल में परिवर्तित अवकाश की कोई सीमा नहीं है, और एलएपी देय होने पर भी लिया जा सकता है। यह शिक्षण कर्मचारियों को देय नहीं है।
- यदि परिवर्तित अवकाश पर कर्मचारी बिना लौटे त्यागपत्र दे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले, तो इसे एलएचएपी माना जाता है और अवकाश वेतन का अंतर वसूला जाता है (अस्वस्थता से विवश सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर नहीं)।
अदेय अवकाश (एलएनडी) और असाधारण अवकाश (ईओएल)
- एलएनडी अग्रिम रूप से दिया गया अर्ध वेतन अवकाश है, जो कर्मचारी द्वारा आगे अर्जित होने वाले एलएचएपी तक सीमित है और पूरे सेवाकाल में 360 दिन तक, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर। यह भविष्य के एलएचएपी से घटाया जाता है।
- एलएनडी सेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप में नहीं दिया जाता, और स्कूल शिक्षकों को देय नहीं क्योंकि वे एलएचएपी अर्जित नहीं करते।
- ईओएल तब दिया जाता है जब कोई अन्य अवकाश देय न हो, या अन्य अवकाश देय होने पर भी कर्मचारी लिखित रूप से ईओएल माँगे। यह अवकाश खाते से नहीं घटता और इसमें अवकाश वेतन नहीं मिलता।
- स्थायी कर्मचारी को एक बार में 5 वर्ष तक ईओएल मिल सकता है। बिना अवकाश की अनुपस्थिति को पिछली तारीख से ईओएल में बदला जा सकता है।
| अस्थायी कर्मचारी के लिए ईओएल सीमा | शर्त |
|---|---|
| 3 महीने | बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र |
| 6 महीने | 1 वर्ष की निरंतर सेवा, चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ |
| 18 महीने | 1 वर्ष की निरंतर सेवा, टीबी, कुष्ठ, कैंसर या मानसिक रोग का इलाज |
| 24 महीने | 3 वर्ष की निरंतर सेवा, जनहित में प्रमाणित अध्ययन के लिए |
अध्ययन अवकाश और कार्य-संबंधी बीमारी एवं चोट अवकाश
- अध्ययन अवकाश के लिए कम से कम 5 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा चाहिए, और लौटने के 3 वर्ष के भीतर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति नहीं होनी चाहिए।
- अध्ययन अवकाश सामान्यतः एक बार में 12 महीने तक और पूरे सेवाकाल में 24 महीने तक होता है। विदेश में अध्ययन केवल कर्तव्यों से जुड़े अति-विशेषज्ञता या पीएचडी के लिए।
- कार्य-संबंधी बीमारी एवं चोट अवकाश (WRIIL) ने 14 दिसंबर 2018 से विशेष विकलांगता अवकाश की जगह ली, जो सरकारी कर्तव्य से हुई या बढ़ी बीमारी या चोट के लिए है।
- WRIIL में अस्पताल में भर्ती की पूरी अवधि का पूरा वेतन मिलता है; आरपीएफ/आरपीएसएफ के अलावा अन्य कर्मचारियों को उसके बाद 6 महीने पूरा वेतन और अगले 12 महीने आधा वेतन।
- WRIIL के दौरान कोई एलएपी या एलएचएपी जमा नहीं होता।
मातृत्व, पितृत्व, बाल देखभाल और शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश
| अवकाश | अवधि | मुख्य शर्त |
|---|---|---|
| मातृत्व अवकाश | 180 दिन | 2 से कम जीवित संतान; अवकाश खाते से नहीं घटता |
| गर्भपात पर मातृत्व अवकाश | हर बार 6 सप्ताह तक; पूरे सेवाकाल में 45 दिन | संतान की संख्या से स्वतंत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर |
| पितृत्व अवकाश | 15 दिन | 2 से कम जीवित संतान वाला पुरुष कर्मचारी; प्रसव से 15 दिन पहले से 6 महीने बाद तक, अन्यथा व्यपगत |
| बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) | पूरे सेवाकाल में 730 दिन | महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी, 2 सबसे बड़ी संतानों के लिए |
| शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश | 180 दिन | 2 से कम जीवित संतान वाली दत्तक माता, 1 वर्ष तक की आयु का शिशु |
- 'संतान' का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु की संतान, या कम से कम 40% विकलांगता वाली किसी भी आयु की संतान।
- एक कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक बार नहीं (एकल महिला कर्मचारी के लिए 6 बार); एक बार में 5 दिन से कम नहीं।
- वेतन: पहले 365 दिन 100% और अगले 365 दिन 80%।
- सीसीएल अवकाश खाते से नहीं घटता, और सीसीएल के दौरान एलएपी और एलएचएपी जमा होते रहते हैं।
आकस्मिक अवकाश (सीएल)
आकस्मिक अवकाश अचानक या अप्रत्याशित ज़रूरतों के लिए है। यह अवकाश नियमों के अंतर्गत 'अवकाश' नहीं है, इसलिए सीएल पर कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और वेतन नहीं रुकता। सीएल आधे दिन का भी लिया जा सकता है, और इसके पहले या बाद की छुट्टियाँ नहीं गिनी जातीं।
| प्रति कैलेंडर वर्ष सीएल | किसे |
|---|---|
| 8 दिन | सभी सार्वजनिक छुट्टियाँ पाने वाले कर्मचारी (कारखाना कर्मचारियों सहित) |
| 10 दिन | ड्यूटी की प्रकृति के कारण सार्वजनिक छुट्टियाँ न ले पाने वाले कर्मचारी; अस्थायी दर्जा प्राप्त आकस्मिक श्रमिक |
| 13 दिन | पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कर्मचारी |
| 4 अतिरिक्त दिन विशेष सीएल | विकलांग कर्मचारी |
- सीएल को किसी अन्य प्रकार के अवकाश या कार्यग्रहण समय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, और यह कैलेंडर वर्ष के अंत में व्यपगत हो जाता है।
- प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश रविवार, साप्ताहिक विश्राम दिवस या छुट्टी पर ड्यूटी के बदले दिया जाता है। यह एक महीने के भीतर लेना होता है (उसके बाद केवल महाप्रबंधक स्वीकृत कर सकते हैं), और एक बार में लगातार 3 दिन से अधिक नहीं। पर्यवेक्षी कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल)
- रेल कर्मचारियों की सहकारी समिति के कार्य, परिवार कल्याण, खेल, मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन बैठकें, रक्तदान, डी एंड ए जाँच में सहकर्मी की सहायता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस परेड और प्रादेशिक सेना शिविर जैसे उद्देश्यों के लिए दिया जाता है।
- सामान्यतः प्रति कैलेंडर वर्ष 30 दिन तक सीमित और अवकाश खाते से नहीं घटता। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व के खेलों के लिए महाप्रबंधक 90 दिन तक दे सकते हैं।
- यौन उत्पीड़न जाँच लंबित रहने तक पीड़ित महिला कर्मचारी को 90 दिन तक एससीएल मिल सकता है।
- एससीएल को केवल सामान्य सीएल के साथ जोड़ा जा सकता है, नियमित अवकाश के साथ नहीं; अवधि के बीच के रविवार और छुट्टियाँ उसी में गिनी जाती हैं।
कार्यग्रहण समय
कार्यग्रहण समय केवल जनहित में स्थानांतरण पर दिया जाता है, कर्मचारी के अपने अनुरोध पर स्थानांतरण पर नहीं। यह पुराने पद का कार्यभार सौंपने की तारीख से शुरू होता है, और इस दौरान कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है।
| पुराने और नए मुख्यालय के बीच दूरी | कार्यग्रहण समय |
|---|---|
| उसी स्टेशन पर, या निवास न बदलने पर | 1 दिन |
| 1000 किमी या कम | 10 दिन |
| 1000 किमी से अधिक, 2000 किमी तक | 12 दिन |
| 2000 किमी से अधिक | 15 दिन (हवाई यात्रा पर 12 दिन) |
- अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कार्यग्रहण समय विभागाध्यक्ष (मंडलों पर डीआरएम) द्वारा 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है; 30 दिन से आगे केवल रेलवे बोर्ड द्वारा।
- इसे किसी भी प्रकार के नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, पर आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं।
- न लिया गया कार्यग्रहण समय (देय दिन, अधिकतम 15, में से लिए गए दिन घटाकर) एलएपी खाते में जमा होता है।