पास नियम: पास और पीटीओ

सभी विभागों के लिए सामान्य स्थापना नियम अध्याय 6/16 10 मिनट पठन स्रोत: अर्ध-आधिकारिक
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रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत बनाए हैं। ये रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश (पीटीओ) को नियंत्रित करते हैं। 01.01.2016 से पास की श्रेणी कर्मचारी के 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स स्तर से जुड़ी है।

मुख्य परिभाषाएँ

परिवार और आश्रित संबंधी
  • परिवार में पति/पत्नी (कमाने वाले हों या नहीं), पूरी तरह आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र, 21 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र जो वास्तविक विद्यार्थी या अशक्त हों, और किसी भी आयु की अविवाहित पुत्रियाँ (कमाने वाली हों या नहीं) शामिल हैं।
  • विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियाँ शामिल हैं, यदि वे कर्मचारी पर आश्रित हों।
  • आश्रित संबंधी (जब कर्मचारी के पिता जीवित न हों) में माता, अविवाहित या विधवा बहन, और साथ रहने वाला व पूरी तरह आश्रित 21 वर्ष से कम आयु का भाई शामिल हैं।
  • यदि किसी संबंधी की सभी स्रोतों से आय कर्मचारी के मासिक वेतन के 15% (या पेंशन-आधारित वैकल्पिक सीमा, जो अधिक हो) से अधिक हो, तो वह आश्रित नहीं माना जाता।
  • एक पास या पीटीओ में 2 से अधिक आश्रित संबंधी शामिल नहीं हो सकते, और परिचारकों को छोड़कर कुल व्यक्ति 5 से अधिक नहीं होने चाहिए; केवल परिवार के सदस्य शामिल होने पर यह सीमा लागू नहीं होती।

पास के प्रकार

  1. ड्यूटी पास: धातु पास (स्वर्ण, रजत, कांस्य), चेक पास और कार्ड पास, ड्यूटी पर यात्रा के लिए।
  2. विशेषाधिकार पास (प्रतिनियुक्ति के दौरान के पास सहित)।
  3. स्कूल पास।
  4. सेवानिवृत्ति-पश्चात मानार्थ पास (पीआरसीपी)।
  5. विधवाओं को मानार्थ पास।
  6. आवासीय कार्ड पास (01.09.2008 से समाप्त)।
  7. स्थानांतरण / सेवानिवृत्ति पास।
  8. विशेष पास।

स्वर्ण पास रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, महाप्रबंधकों व समकक्ष अधिकारियों, और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के लिए है। रजत पास एचएजी और एसएजी अधिकारियों के लिए; कांस्य पास सेलेक्शन ग्रेड और जेएजी अधिकारियों के लिए।

विशेषाधिकार पास पात्रता (7वाँ वेतन आयोग)

कर्मचारीविशेषाधिकार पास की श्रेणीप्रति कैलेंडर वर्ष सेटपीआरसीपी (20 वर्ष सेवा के बाद)
राजपत्रित अधिकारी (समूह ए और बी)प्रथम श्रेणी 'ए'6 सेट3 सेट
अराजपत्रित, लेवल 6 और ऊपरप्रथम श्रेणी5 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 1 सेट; 5 वर्ष के बाद 3 सेट2 सेट
अराजपत्रित, लेवल 5द्वितीय श्रेणी 'ए'5 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 1 सेट; 5 वर्ष के बाद 3 सेट2 सेट
अराजपत्रित, लेवल 1 से 4द्वितीय / स्लीपर श्रेणी5 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 1 सेट; 5 वर्ष के बाद 3 सेट2 सेट
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जेई अभ्यर्थियों के लिए
जेई लेवल 6 में होता है, इसलिए पदोन्नति पर जेई प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास (5 वर्ष की सेवा के बाद वर्ष में 3 सेट) का पात्र हो जाता है, और 20 वर्ष की रेल सेवा के बाद सेवानिवृत्ति-पश्चात मानार्थ पास के 2 सेट का।

स्कूल पास

सेवानिवृत्ति-पश्चात और विधवा पास

स्थानांतरण पास, विशेष पास और आकस्मिक श्रमिक

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अवकाश नियमों से संबंध
पास या पीटीओ लेते समय 10 दिन तक का एलएपी नकद कराया जा सकता है, बशर्ते 30 दिन का एलएपी शेष रहे; अवकाश नियम अध्याय देखें।

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