रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत बनाए हैं। ये रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश (पीटीओ) को नियंत्रित करते हैं। 01.01.2016 से पास की श्रेणी कर्मचारी के 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स स्तर से जुड़ी है।
मुख्य परिभाषाएँ
- पास: रेल से निःशुल्क यात्रा करने का प्राधिकार।
- विशेषाधिकार टिकट आदेश (पीटीओ): एक प्राधिकार, जिसे सामान्य किराये का एक-तिहाई देकर टिकट से बदला जा सकता है।
- ये नियम प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं या आकस्मिक या दैनिक वेतन श्रमिकों पर लागू नहीं होते।
- रनिंग स्टाफ के लिए 'वेतन' का अर्थ मूल वेतन और उसका 30% (या समय-समय पर घोषित कोई अन्य प्रतिशत) है।
परिवार और आश्रित संबंधी
- परिवार में पति/पत्नी (कमाने वाले हों या नहीं), पूरी तरह आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र, 21 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र जो वास्तविक विद्यार्थी या अशक्त हों, और किसी भी आयु की अविवाहित पुत्रियाँ (कमाने वाली हों या नहीं) शामिल हैं।
- विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियाँ शामिल हैं, यदि वे कर्मचारी पर आश्रित हों।
- आश्रित संबंधी (जब कर्मचारी के पिता जीवित न हों) में माता, अविवाहित या विधवा बहन, और साथ रहने वाला व पूरी तरह आश्रित 21 वर्ष से कम आयु का भाई शामिल हैं।
- यदि किसी संबंधी की सभी स्रोतों से आय कर्मचारी के मासिक वेतन के 15% (या पेंशन-आधारित वैकल्पिक सीमा, जो अधिक हो) से अधिक हो, तो वह आश्रित नहीं माना जाता।
- एक पास या पीटीओ में 2 से अधिक आश्रित संबंधी शामिल नहीं हो सकते, और परिचारकों को छोड़कर कुल व्यक्ति 5 से अधिक नहीं होने चाहिए; केवल परिवार के सदस्य शामिल होने पर यह सीमा लागू नहीं होती।
पास के प्रकार
- ड्यूटी पास: धातु पास (स्वर्ण, रजत, कांस्य), चेक पास और कार्ड पास, ड्यूटी पर यात्रा के लिए।
- विशेषाधिकार पास (प्रतिनियुक्ति के दौरान के पास सहित)।
- स्कूल पास।
- सेवानिवृत्ति-पश्चात मानार्थ पास (पीआरसीपी)।
- विधवाओं को मानार्थ पास।
- आवासीय कार्ड पास (01.09.2008 से समाप्त)।
- स्थानांतरण / सेवानिवृत्ति पास।
- विशेष पास।
स्वर्ण पास रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, महाप्रबंधकों व समकक्ष अधिकारियों, और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के लिए है। रजत पास एचएजी और एसएजी अधिकारियों के लिए; कांस्य पास सेलेक्शन ग्रेड और जेएजी अधिकारियों के लिए।
विशेषाधिकार पास पात्रता (7वाँ वेतन आयोग)
| कर्मचारी | विशेषाधिकार पास की श्रेणी | प्रति कैलेंडर वर्ष सेट | पीआरसीपी (20 वर्ष सेवा के बाद) |
|---|---|---|---|
| राजपत्रित अधिकारी (समूह ए और बी) | प्रथम श्रेणी 'ए' | 6 सेट | 3 सेट |
| अराजपत्रित, लेवल 6 और ऊपर | प्रथम श्रेणी | 5 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 1 सेट; 5 वर्ष के बाद 3 सेट | 2 सेट |
| अराजपत्रित, लेवल 5 | द्वितीय श्रेणी 'ए' | 5 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 1 सेट; 5 वर्ष के बाद 3 सेट | 2 सेट |
| अराजपत्रित, लेवल 1 से 4 | द्वितीय / स्लीपर श्रेणी | 5 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 1 सेट; 5 वर्ष के बाद 3 सेट | 2 सेट |
- लेवल 1 से 4 के कर्मचारियों को एक द्वितीय/स्लीपर श्रेणी सेट के स्थान पर द्वितीय श्रेणी 'ए' पास का एक सेट मिलता है, भले ही सेवा 5 वर्ष से कम हो (उन्नत पास)।
- द्वितीय श्रेणी 'ए' पास से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो के अलावा अन्य ट्रेनों में एसी 3-टियर में यात्रा की जा सकती है।
- जो कर्मचारी पहले से प्रथम श्रेणी पास पा रहे हैं, वे उन्हें पाते रहेंगे।
जेई अभ्यर्थियों के लिए
जेई लेवल 6 में होता है, इसलिए पदोन्नति पर जेई प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास (5 वर्ष की सेवा के बाद वर्ष में 3 सेट) का पात्र हो जाता है, और 20 वर्ष की रेल सेवा के बाद सेवानिवृत्ति-पश्चात मानार्थ पास के 2 सेट का।
स्कूल पास
- परिवार के प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य को मान्यताप्राप्त संस्थान के प्रमाणपत्र पर, विशेषाधिकार पास के अतिरिक्त दिया जाता है।
- प्रति संतान प्रति कैलेंडर वर्ष 3 सेट (या 6 आधे सेट), माता-पिता के निवास स्थान और स्कूल के बीच, कम से कम 3 लगातार दिनों की छुट्टियों में।
- 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या किसी भी आयु की लड़की के लिए माता-पिता या अभिभावक शामिल किए जा सकते हैं। यह 4 महीने पहले तक जारी किया जा सकता है।
सेवानिवृत्ति-पश्चात और विधवा पास
- पीआरसीपी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाता है जो सेवा में पास के पात्र थे; 20 वर्ष की सेवा के बाद राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष में 3 सेट और अराजपत्रित कर्मचारियों को 2 सेट।
- 65 वर्ष से अधिक आयु का सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रथम/प्रथम 'ए' श्रेणी पास में परिचारक के स्थान पर एक साथी ले जा सकता है, यदि 65 वर्ष से कम आयु का कोई पात्र पारिवारिक सदस्य शामिल न हो।
- 26.10.2005 को या उसके बाद सेवा से हटाए गए या बर्खास्त कर्मचारियों को पीआरसीपी नहीं मिलता, सिवाय उस तारीख से जब अनुकंपा भत्ता स्वीकृत हो।
- विधवा को उतने के आधे सेवानिवृत्ति-पश्चात पास मिलते हैं जितने उसके पति को मिल रहे थे, उसी श्रेणी में। यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा में हुई, तो उसे हर दूसरे वर्ष कम से कम एक सेट मिलता है, भले ही पति की सेवा पीआरसीपी की शर्त से कम रही हो।
स्थानांतरण पास, विशेष पास और आकस्मिक श्रमिक
- स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पास घरेलू सामान की ढुलाई के लिए होता है; आश्रितों की संख्या की सीमा लागू नहीं होती। सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर इसके लिए 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है।
- विशेष पास रेलवे डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इलाज, खेल और सांस्कृतिक आयोजनों, अदालत में उपस्थिति, मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन और सहकारी कार्य, और डी एंड ए जाँच के लिए जारी किए जाते हैं।
- आकस्मिक श्रमिक रेल कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें पास नहीं मिलता। अस्थायी दर्जा मिलने के बाद (ओपन लाइन में 120 दिन, परियोजनाओं में 360 दिन की निरंतर सेवा) उन्हें 5वें वर्ष तक वर्ष में 1 सेट और 6वें वर्ष से 3 सेट मिलते हैं।
अवकाश नियमों से संबंध
पास या पीटीओ लेते समय 10 दिन तक का एलएपी नकद कराया जा सकता है, बशर्ते 30 दिन का एलएपी शेष रहे; अवकाश नियम अध्याय देखें।